
रांची, 18 अप्रैल (Udaipur Kiran) । बरी हुए मामले को उनके आपराधिक इतिहास में नहीं जोड़ने को लेकर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो की क्रिमिनल याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अजय शाह ने अदालत को बताया गया कि जब भी सांसद (तत्कालीन बाघमारा विधायक) दुल्लू महतो के किसी भी केस की कोर्ट में चर्चा होती है तो राज्य सरकार की ओर से बताया जाता है कि उनके खिलाफ करीब 45 से अधिक अपराधिक केस दर्ज हैं। कहा गया कि वस्तुस्थिति यह है कि करीब 35 से अधिक मामले में अदालत की ओर से ढुल्लू महतो को बरी कर दिया गया है। इसलिए ऐसे मामले जिसमें ढुल्लू महतो रिहा हो चुके हैं उसे उनके आपराधिक इतिहास के साथ नहीं जोड़ा जाए।
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
