Madhya Pradesh

मंदसौर: अफीम किसानों के लिए सांसद सुधीर गुप्ता की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट

एनडीपीएस की धारा 08/18 एवं 08/29 मे  संशोधन कर निर्दोष किसानों को न्याय प्रदान करे

मंदसौर, 20 सितंबर (Udaipur Kiran) । किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर नई दिल्ली में सांसद सुधीर गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की एवं संसदीय क्षेत्र के अफीम किसानों के संबध में विभिन्न विषयों में विस्तारपूर्वक चर्चा की।

सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि वर्ष 1995-96 वर्ष के पश्चात के वे सभी अफीम कृषक जो किसी कारण से लाइसेंस में अपात्र हो गये थे और जो अपराधी नही है ऐसे समस्त कृषकों को लाइसेंस प्रदान किए जावे । साथ ही मार्फीन औसत को 5.9 से कम करके 3.5 किया जावे ।सीपीएस पद्धति से अफीम खेती करने वाले किसान जिन्होंने पूर्व के वर्षों में चीरा पद्धति के दौरान 3.5 की मार्फीन औसत जमा करवायी थी उन्हें इस वर्ष चीरा पद्धति में शामिल किया जावे । ऐसे किसान जो पूर्व के वर्षों मे लाइसेंस के लिए पात्र थे किन्तु किसी कारण से लाइसेंस प्राप्त करने से वंचित रह गए थे उन्हें वर्ष 2024-25 में लाइसेंस प्रकिया में शामिल किया जावे ।

सांसद ने गुप्ता ने कहा कि मृतक नामांतरण प्रक्रिया को और अधिक सुगम करने की आवश्यकता है, अफीम नीति के प्रावधान अनुसार लाइसेंस प्राप्त करते समय किसान द्वारा फार्म संख्या 1 में वर्णित उत्तराधिकारी,नामित व्यक्ति (नॉमिनी) का नाम कृषक द्वारा स्वेच्छा से लिखा जाता है उसे ही वैध वारिस मान्य करके किसान की मृत्यु होने पर शेष परिवार के सदस्यों, वारिसो की सहमति और अनावश्यक औपचारिकताओ के स्थान पर फॉर्म संख्या 1 में दर्ज उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारीयों (नॉमिनी) में ही सहमति के आधार पर लाइसेंस नामांतरण कर दिया जावे। उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष प्रकृति और परिस्थितियां समान नहीं रहती है जिससे एक समान मार्फिन, औसत को प्राप्त किया जा सके इसके लिए लाइसेंस अैेसत की गणना में विगत पांच वर्षों की मार्फीनऔसत के आधार पर लाइसेंस वितरण किए जाएं जिससे किसान अधिक परिश्रम करके विभाग को ज्यादा औसत देने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

सांसद गुप्ता ने एनडीपीएस की धारा 08/18 एवं 08/29 मे आवश्यक संशोधन करके निर्दोष किसानों को न्याय प्रदान करने की बात भी कही। ऐसे किसान जिनके निवास स्थान मे परिवर्तन हुआ है उनके अफीम लाइसेंस का स्थानान्तरण एक खण्ड से दुसरे खण्ड या एक प्रदेश से दुसरे प्रदेश मे किया जाना हैं उक्त प्रकिया को सुगम बनाया जावे। ऐसे किसान जिनके लाइसेंस विभागीय अवहेलना या चोरी प्रकरण के कारण निरस्त हो गए थे वर्ष 1995 तक के ऐसे सभी अफीम किसानों को जोड़ा जाए।

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(Udaipur Kiran) / अशोक झलोया

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