– स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्य प्रदेश ने किया था गिरफ्तार
भोपाल, 13 नवंबर (Udaipur Kiran) । कुख्यात वन्य जीव तस्कर एवं शिकारी पुजारी सिंह बावरिया को न्यायालय उडानमंडलम तमिलनाडु द्वारा जारी प्रोडक्शन वारंट के आधार पर न्यायालय नर्मदापुरम मध्य प्रदेश की अनुमति के बाद तमिलनाडु के समकक्ष अधिकारियों को सौंप दिया गया हे। यह जानकारी बुधवार को जनसम्पर्क अधिकारी के.के. जोशी ने दी।
उन्होंने बताया कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव एसटीएसएफ के मुताबिक, स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्य प्रदेश द्वारा वन्य-जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो नई दिल्ली से प्राप्त अलर्ट एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर 18 अगस्त, 2023 को अंतरराष्ट्रीय कुख्यात वन्य-जीव तस्कर आदिन सिंह उर्फ कल्ला बावरिया को बाघ एवं पेंगोलिन के अवयवों के साथ गिरफ्तार किया था। उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अन्य आरोपी पुजारी सिंह वल्द राम कुमार सिंह बावरिया निवासी होशियारपुर पंजाब को गिरफ्तार किया गया था। उक्त दोनों अपराधियों के विरुद्ध महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्य में वन्य-प्राणी बाघ के शिकार एवं उसके अवयवों के अवैध व्यापार के संबंध में प्रकरण दर्ज है।
नीलगिरी वन मण्डल तमिलनाडु दल द्वारा केन्द्रीय जेल नर्मदापुरम से आरोपी पुजारी सिंह बावरिया को नीलगिरी वन मण्डल में बाघ के शिकार एवं उसके अवयवों के अवैध व्यापार में दर्ज प्रकरण में 11 नवम्बर, 2024 को न्यायालय नर्मदापुरम की अनुमति के उपरांत एसटीएसएफ के सहयोग से तमिलनाडु भेजा गया है। आरोपी को विगत कई वर्षों से अन्य प्रदेशों के वन विभाग एवं अन्य कानून प्रवर्तन संस्थाएँ तलाश रही थीं। प्रकरण में विवेचना जारी है।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य-जीव एसटीएसएफ मध्यप्रदेश भोपाल ने बताया कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा प्रकरण में की गयी सटीक विवेचना के आधार पर प्रकरण में शामिल आरोपी पुजारी सिंह की जमानत याचिका उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा विस्तृत सुनवाई उपरांत खारिज की गयी है। आरोपी विगत 11 माह से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में निरुद्ध है।
(Udaipur Kiran) तोमर