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भोपाल, 25 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिव्यांगजन की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए प्रत्येक विभाग में शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। प्रमुख सचिव एवं आयुक्त नि:शक्तजन सोनाली वायंगणकर ने शनिवार को मध्य प्रदेश द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रावधानों के तहत सभी कलेक्टर्स को जिला कार्यालयों में शिकायत प्रतितोष अधिकारी नियुक्त कराने के निर्देश दिए है।
नि:शक्तजन आयुक्त सोनाली वायंगणकर ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम-2016 के प्रावधानों के तहत शिकायत प्रतितोष अधिकारी का दायित्व होगा कि किसी भी दिव्यांगजन व्यक्ति की किसी भी समस्या से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो शिकायत निवारण अधिकारी का दायित्व होगा कि शिकायत का पूर्ण रिकार्ड संधारण हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में रखेंगे। प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिऐ कार्यालय स्वयं विशेष प्रयास करेंगे। नि:शक्तजन शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर गठित जिला स्वरीय समिति में अपील की जा सकती है। जिला प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति की सूचना आयुक्त नि:शक्तजन मध्य प्रदेश भोपाल को अनिवार्य रूप से दी जाना है।
(Udaipur Kiran) तोमर
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