
जालौन, 3 मई (Udaipur Kiran) । जालौन में एक मां द्वारा अपनी ही दो मासूम बेटियों की गला दबाकर हत्या के मामले में न्यायालय ने निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी मां प्रतिमा पत्नी महेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम छिरावली, थाना कोटरा को धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यह मामला 29 अगस्त 2020 को सामने आया था, जब प्रतिमा ने अपनी चार वर्षीय बेटी माही और दस माह की बेटी रोशनी की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी थी। पीड़ित पिता महेन्द्र सिंह द्वारा कोटरा थाने में दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग संख्या 51/2020 दर्ज किया गया था।
सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोषी पाया
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 30 अगस्त 2020 को प्रतिमा को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद विवेचक ने साक्ष्यों का प्रभावी संकलन करते हुए और गवाहों के बयान एकत्र कर 24 सितंबर 2020 को चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की थी।
इस पूरे प्रकरण में जालौन पुलिस की गहन विवेचना, सटीक साक्ष्य संकलन और जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन एवं उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी का अहम योगदान रहा। न्यायालय एडीजे ईसी एक्ट कोर्ट, उरई द्वारा अभियोजन पक्ष की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों से सहमत होते हुए अभियुक्ता को दोषी ठहराया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा
