Madhya Pradesh

मुरैना: दो गांजा तस्करों को दस-दस साल की सजा

कोर्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर

मुरैना, 21 मार्च (Udaipur Kiran) । मुरैना जिले के गांजा तस्करी के एक मामले में दो आरोपियों को न्यायालय ने शुक्रवार को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों को एक- एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक इन्द्र सिंह गुर्जर ने की।

घटना 22 अक्टूबर 2022 की है। दो व्यक्ति एक कार में अवैध गांजा लेकर ग्वालियर से मुरैना की तरफ आने की सूचना पुलिस को मिली थी। उक्त सूचना पर से पुलिस ने टेकरी तिराहे एबी रोड़ पर चैकिंग लगाकर मुखविर के बताये नंबर की गाड़ी को विक्टर स्कूल के पास रोका। उसमें बैठे व्यक्ति भागने लगे जिन्हें पकड लिया गया। नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम इस्तखार पुत्र मोहम्मद मुकीम तथा दूसरे ने अपना नाम तनवीर पुत्र रियासत अली दोनों निवासी निर्धना खुसरोपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का होना बताया। तलाशी में कार की डिग्गी में अबैध गांजा के 57 पैकेट मिले जिनमें 54 किलो 200 ग्राम गांजा मिला, जिसे मौके पर जप्त कर कार्यवाही कर न्यायालय में चालान पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 8/20 एन डी पी एस एक्ट के तहत 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व एक- एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी गई। शासन की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक ने की है।

(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा

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