Madhya Pradesh

मुरैनाः बिजली चोरी के मामले में ‍आरोपित को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा

बिजली (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भोपाल, 28 अप्रैल (Udaipur Kiran) । मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र के मुरैना जिले के अम्‍बाह में विशेष न्‍यायाधीश विद्युत अधिनियम द्वारा बिजली चोरी के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

जनसम्पर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुरैना वृत्‍त अंतर्गत पोरसा रोड अम्‍बाह में लगभग 19 वर्ष पूर्व 30 अप्रैल 2006 को कंपनी की चेकिंग टीम ने ओम शांति आईस फैक्‍ट्री एंड कोल्‍ड स्‍टोर में चेकिंग के दौरान अवैध रूप से एलटी लाइन से विद्युत चोरी पकड़ते हुए माननीय न्‍यायालय के समक्ष परिवाद दायर किया गया था। परिवाद पर विशेष न्‍यायाधीश विद्युत अधिनियम अम्‍बाह जिला मुरैना राजेन्‍द्र सिंह ठाकुर ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 (1) (क) के तहत दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी राजकुमार सिंह चौहान को दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में ओम शांति आईस फैक्‍ट्री मालिक राजपाल सिंह तोमर फरार है। कंपनी की ओर से प्रकरण में अधिवक्‍ता संतोष पाराशर द्वारा पैरवी की गई।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।

(Udaipur Kiran) तोमर

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