मुरैना, 24 मार्च (Udaipur Kiran) ।षष्ठम अपर सत्र न्यायालय मुरैना द्वारा दो व्यक्तियों को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी गई है। शासन की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक ने की।
दरअसल, मामला डेढ़ साल पुराना है। थाना कोतवाली के निरीक्षक सुनील खैमरिया को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति कार में अबैध गांजा लेकर ग्वालियर से धौलपुर तरफ जाने वाले हैं। उक्त सूचना पर से टीआई द्वारा गणेशपुरा बिजली घर के सामने चैकिंग की गई तो मुखविर द्वारा बताई गई कार आई। जिसे मौके पर पकड़कर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम भानू प्रताप उर्फ भोला ठाकुर पुत्र अतर सिंह निवासी डण्डेश्वरी सिकंदरा राऊ जिला हाथरस व दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अर्जुन चौहान पुत्र ओमवीर निवासी डण्डेश्वरी सिकंदरा राऊ जिला हाथरस बताया तथा एक व्यक्ति मौके से भाग गया।
कार में 30 पैकेट गांजा जिसका कुल वजन 157.360 किलोग्राम मिला। जिसे मौके पर जप्त कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया गया । न्यायालय द्वारा दोनों आरोपी गण को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा दी गई। (Udaipur Kiran)
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा
