Madhya Pradesh

मुरैना: गांजा तस्कर को दस वर्ष की सजा

मुरैना, 06 सितम्बर (Udaipur Kiran) । गांजा तस्करी के अपराध में एक व्यक्ति को दस वर्ष की सजा हुई है। बताया जाता है कि कुम्हेरी गांव निवासी इन्द्रजीत शर्मा पुत्र विशम्भर शर्मा को षष्ठम अपर सत्र न्यायालय मुरैना ने शुक्रवार को 10 वर्ष की सजा व एक लाख रुपये के जुर्माना की सजा दी है। शासन की ओर से पैरवी इन्द्र सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक ने की है।

अपर लोक अभियोजक के अनुसार, 8 मार्च 2022 को थाना बागचीनी के उप निरीक्षक सौरभ पुरी को मुखविर से सूचना मिली कि कुम्हेरी गांव निवासी इन्द्रजीत शर्मा का मुरैना की तरफ से मोटर साइकिल पर अबैध गांजा लेकर हडवांसी पुलिया तरफ आ रहा है। जिस पर से पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा तो उससे 20 किलो 500 ग्राम गांजा मिला। मौके की कार्यवाही करने के बाद न्यायालय में धारा 8 सह पठित 20 बी दो सीएनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा साक्ष्य अंकित किए गए। न्यायालय ने इन्द्रजीत को 10 वर्ष की सजा व एक लाख रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया है।

(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा

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