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उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में मोहम्मद शाहनवाज सबूतों के अभाव में बरी

कड़कड़डूमा कोर्ट

नई दिल्ली, 28 फरवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज पुलस्त्य प्रमाचल ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान बृजपुरी के अनिल स्वीट हाउस पर काम करनेवाले दिलबर नेगी की हत्या के मामले में आरोपित मोहम्मद शाहनवाज को बरी कर दिया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए मोहम्मद शाहनवाज को सभी आरोपों से बरी करने का आदेश दिया।

इसके पहले कोर्ट ने 25 अक्टूबर, 2023 को इस मामले के 11 आरोपितों को बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इन सभी की अलग-अलग जगहों पर उपस्थिति और हिंसा की अलग-अलग घटनाओं में संलिप्तता का मतलब ये नहीं है कि वे दिलबर नेगी की हत्या में शामिल थे। 25 अक्टूबर, 2023 को कोर्ट ने मोहम्मद शाहनवाज के खिलाफ हत्या, दंगा करने और गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा होने का आरोप तय किया था। कोर्ट ने शाहनवाज के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 1543ए, 302, 436, 450 और 188 के तहत आरोप तय किया था। इस मामले में मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद फैसल, आजाद, अशरफ, राशिद ऊर्फ मोनू, शाहरुख, मोहम्मद शोएब, परवेज, राशिद ऊर्फ राजा, मोहम्मद ताहित, सलमान और सोनू सैफी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक दंगाइयों ने 24 फरवरी, 2020 को मेन बृजपुरी रोड के चमन पार्क स्थित अनिल स्वीट शॉप में आग लगा दी थी, जिससे वहां काम करनेवाले दिलबर नेगी की मौत हो गई। दिलबर नेगी की लाश 26 फरवरी, 2020 को बृजपुरी के अनिल स्वीट हाउस के पास मिली थी। पुलिस के मुताबिक दिलबर नेगी उत्तराखंड का रहने वाला था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने 4 जून, 2020 को चार्जशीट दाखिल की थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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