
नई दिल्ली, 28 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली हिंसा की साजिश रचने के मामले में यूएपीए के आरोपित मोहम्मद सलीम खान को 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। जस्टिस नवीन चावला की अध्यक्षता वाली बेंच ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
हाई कोर्ट ने सलीम खान को अपनी बेटी की परीक्षा फीस का इंतजाम करने के लिए दस दिनों की अंतरिम जमानत दी है। हाई कोर्ट ने सलीम खान को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। इसके पहले 25 मार्च को कड़कड़डूमा कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सलीम खान ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाई कोर्ट में इस मामले के आरोपितों की जमानत याचिका लंबित है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जिन आरोपितों के खिलाफ यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है उनमें उमर खालिद, इशरत जहां, खालिद सैफी, सफूरा जरगर, गुलफिशा फातिमा, नताशा नरवाल, देवांगन कलीता ताहिर हुसैन, आसिफ इकबाल तान्हा, शादाब अहमद, तसलीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अख्तर खान और शरजील इमाम के नाम शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हिंसा के यूएपीए से जुड़े मामले में अब तक पांच लोगों को जमानत मिल चुकी है। जिन आरोपितों को जमानत मिल चुकी है, उनमें इशरत जहां, आसिफ इकबाल तान्हा, सफूरा जरगर, देवांगन कलीता और नताशा नरवाल शामिल हैं।
फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे कम से कम 53 लोग मारे गए थे। इस दंगे में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों का काफी नुकसान हुआ था।
(Udaipur Kiran) / संजय कुमार
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(Udaipur Kiran) / पवन कुमार
