Chhattisgarh

रायपुर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले प्रत्रकारवार्ता काे संबाेधित करती

रायपुर, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ की एकमात्र रायपुर दक्षिण विधानसभा की सीट में उपचुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों का ऐलान होने के बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले रायपुर नगर (दक्षिण) विधानसभा क्षेत्र उपनिर्वाचन 2024 के संबंध में आज बुधवार काे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर में पत्रकार-वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्र.51 रायपुर नगर दक्षिण में निर्वाचन संपन्न कराये जाने हेतु 1 रिटर्निंग अधिकारी एवं 2 सहायक रिटर्निंग अधिकारी अधिसूचित किया गया हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही विधानसभा क्षेत्र क्र. 51 रायपुर नगर दक्षिण में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है, जिसका परिक्षेत्र विधानसभा तक सीमित रहेगा। उप निर्वाचन निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न कराया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने आगे बताया कि निर्वाचन कार्य के लिए तिथि निर्धारित कर दी गई है जिसमें अधिसूचना का प्रकाशन 18 अक्टूबर , नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर एवं नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 अक्टूबर तक की जाएगी। वहीं नाम वापसी के लिए 30 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। मतदान की तिथि 13 नवंबर एवं मतगणना की तिथि 23 नवंबर काे हाेगा।

चुनाव ड्यूटी के लिए सुरक्षा बलों की 5 कंपनियां तैनात रहेगी

कानून व्यवस्था हेतु सुरक्षाबालों की 5 कंपनीयां लगाई गयी हैं तथा इन्हें आवश्यकतानुसार सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ, स्ट्रांग रूम एवं काउंटिंग सेण्टर में तैनात किया जाएगा।

मतदान करने के लिए इन दस्तावेजाें का कर सकेंगे प्रयाेग

आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों में मतदाता द्वारा मतदान हेतु एपिक कार्ड अथवा निम्न में से कोई एक Identity Card (पहचान पत्र) प्रस्तुत किया जा सकता है जिसमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, एवं फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज मान्य रहेंगे।

(Udaipur Kiran) / गेवेन्द्र प्रसाद पटेल

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