रायपुर, 11 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ के विधायकों को अब प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता 10 रुपये यात्रा भत्ता की बजाय 20 रुपये मिलेगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विधान मण्डल यात्रा-भत्ता नियम 1957 में संशोधन किया गया है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के तहत किसी विधायक का निवास स्थान राजधानी रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, तो विधानसभा सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने वाहन से यात्रा करने पर उन्हें भत्ता दिया जाता है। ताजा अधिसूचना के बाद अब विधायकों को 10 रुपये की बजाए 20 रुपये प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता मिला करेगा।
(Udaipur Kiran) / केशव केदारनाथ शर्मा