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पत्नी के हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, नाबालिग बेटे ने दी थी गवाही

पत्नी के हत्या के दोषी पति को उम्रकैद, नाबालिग बेटे ने दी थी गवाही

हुगली, 11 जुलाई (Udaipur Kiran) । हुगली के चुंचूड़ा जिला अदालत ने एक पिता को अपने नाबालिग बेटे की गवाही पर अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाया गया और गुरुवार को उम्रकैद की सजा का ऐलान किया।

चुंचूड़ा कोर्ट के सरकारी वकील शंकर गांगुली ने कहा कि चुंचूड़ा कोर्ट ने आरोपित को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में मृतक सबीना बेगम के 13 वर्षीय बेटे साहिल की गवाही बेहद अहम रही। जब वह छह साल का था, तो उसने एक न्यायाधीश के सामने एक गुप्त बयान दिया था। तेरह साल की उम्र में भी उसने गवाही दी। बुधवार को हुगली जिला न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कौस्ताब मुखर्जी ने शेख नजीबुल को दोषी ठहराया था।

वकील शंकर गांगुली ने बताया कि धारा 498/ए के मामले में आरोपित को तीन साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना और धारा 302,201 के मामले में कठोर आजीवन कारावास के और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। धनियाखाली के चक-सुल्तान गांव की सबीना बेगम की शादी वर्ष 2006 में बैसाख माह में नजीबुल से हुई थी। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। शादी के कुछ साल बाद नजीबुल का एक स्थानीय महिला के साथ विवाहेतर संबंध हो गया। इस पर हंगामा मच गया। घटना की शुरुआत 25 अगस्त 2015 को हुई थी।

शंकर गांगुली ने कहा कि उस दिन अशांति चरम पर पहुंच गयी थी। उस वक्त बड़ा बेटा शेख साहिल छह साल का था, बेटी दो साल की थी। उस रात नजीबुल ने तकिये से सबीना बेगम का गला दबा कर हत्या कर दी थी। बेटा और बेटी दोनों अपने पिता को रोकने में असफल हो गए थे। सबीना के पिता मोतिहार रहमान की शिकायत के आधार पर धनियाखाली थाने की पुलिस ने उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया और घटना की जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने जांच पूरी कर 23 दिसंबर 2015 को धारा 498/ए, 302, 201 आईपीसी के तहत आरोप पत्र पेश किया और ट्रायल प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान 12 अप्रैल, 2022 को साहिल ने मजिस्ट्रेट को एक गुप्त बयान दिया था। कुल 12 लोगों की गवाही हुई थी।

(Udaipur Kiran) / धनंजय पांडे / गंगा राम

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