
अररिया, 27 मार्च (Udaipur Kiran) ।
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने दाखिल-खारिज के मामले में अनियमितता की शिकायत पर जिले के रानीगंज के अंचलाधिकारी प्रियव्रत कुमार को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। उनपर दाखिल खारिज के एवज में अपने एवं अपने एक परिचित के बैंक एकाउंट के माध्यम से रुपये लेने का आरोप है।
रानीगंज अंचल अधिकारी प्रियव्रत कुमार के विरूद्ध प्राप्त कतिपय परिवाद पत्रों में कुमार के विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग करने, सरकारी काम यथा दाखिल-खारिज की स्वीकृति,अस्वीकृति के एवज में स्वयं के एवं अपने परिचित अनुनय कुमार के एसबीआई के बचत खाते में अवैध रूप से पक्ष अथवा विपक्ष से राशि प्राप्त करने जैसी शिकायतें दर्ज की गई थी।रानीगंज सीओ का घुस लेते वीडियो भी वायरल हुआ था।
दो लाख पचहत्तर हजार रुपये की राशि अंचल अधिकारी प्रियव्रत कुमार के एवं दो लाख रुपये की राशि अनुनय कुमार के खाते में जमा किये जाने संबंधी साक्ष्य के साथ शिकायत की गई थी। जिसको लेकर जिला प्रशासन ने जांच कराई थी। जांच में समाहर्त्ता, अररिया के पत्रांक-801/रा० दिनांक 24.03.2025 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार विभागीय पत्रांक-437 (15) दिनांक 19.03.2025 के आलोक में जिला स्तर पर गठित त्रिस्तरीय जांच समिति के प्रतिवेदनानुसार बैंक जमा पर्ची के संबंध में अंचलाधिकारी कुमार द्वारा उक्त राशि को सेल्फ डिपॉजिट बताया गया है। जबकि विभागीय पोर्टल पर कुमार द्वारा समर्पित वित्तीय वर्ष 2024-25 की संपत्ति विवरणी में उनके द्वारा कोई ऐसी संपत्ति नहीं घोषित की गई है जिससे उन्हें नगद राशि की प्राप्ति हो सके।
इससे उक्त राशि का सेल्फ डिपॉजिट संदेहास्पद जांच रिपोर्ट में बताया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके आलोक में श्री प्रियव्रत कुमार, अंचल अधिकारी, रानीगंज को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9 (1) के प्रावधानों के तहत मंत्री ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया।
निलम्बन अवधि के लिए अंचलाधिकारी का मुख्यालय पूर्णिया आयुक्त का कार्यालय निर्धारित किया गया है। वहीं निलम्बन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-10 के अन्तर्गत जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा। रानीगंज सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर
