Madhya Pradesh

बच्चों के भविष्य निर्माण में किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के निर्णय महत्वपूर्ण: मंत्री निर्मला भूरिया

किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल संरक्षण समिति के नव नियुक्त सदस्यों के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री

– किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल संरक्षण समिति के नव नियुक्त सदस्यों के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुईं महिला एवं बाल विकास मंत्री

भोपाल, 11 नवंबर (Udaipur Kiran) । महिला-बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया सोमवार को किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल संरक्षण समिति के नव नियुक्त सदस्यों के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों को कई अधिकार प्राप्त होते हैं। देखरेख एवं संरक्षण की जरुरत वाले बच्चों एवं विधि विवादित बच्चों के सम्बन्ध में आपके निर्णय बच्चों का भविष्य तय करते हैं। इसलिए बच्चों के सर्वोत्तम हित में न्यायोचित निर्णय लें, यही सभी से अपेक्षा है।

मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एक व्यापक कानून है, जो किशोरों की समृद्धि और विकास के लिए न्याय और अवसरों की व्यवस्था करता है। यह कानून बच्चों का सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करता है और देख-रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों एवं विधि विवादित बच्चों के मूलभूत मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि बच्चों के सर्वोत्तम हित में इस कानून को और किशोर न्याय प्रणाली के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। आप सभी को बच्चों के कल्याण और संरक्षण का दायित्व सौंपा जा रहा है, उसका निर्वहन आप ही कर सकते हैं, कोई और यह नहीं कर सकता, इसलिए आप अपना कार्य पूरी तन्मयता और सतर्कता के साथ करें।

कार्यक्रम में विभागीय आयुक्त सूफिया फारूकी वली ने भी प्रतिभागियों को संबोधित कर किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के प्रति पर्याप्त समझ विकसित कर पूरी संवेदनशीलता के साथ बच्चों के पुनर्वास से सम्बंधित निर्णय लेने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पोक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम एवं नियम, दत्तक ग्रहण विनियम, मिशन वात्सल्य दिशा निर्देश, बाल संरक्षण हेतु केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे–पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आदि के क्रियान्वयन हेतु बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड की भूमिका के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन प्रदेश के 17 जिलों में नव नियुक्त बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के 157 अध्यक्ष एवं सदस्य एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के 54 नवनियुक्त कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया।

(Udaipur Kiran) तोमर

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