– किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी-खाद्य मंत्री राजपूत
भोपाल, 30 जुलाई (Udaipur Kiran) । रीवा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर क्रय की गयी धान के परिवहन एवं मिलिंग भुगतान में अनियमितता पर मिलिंग प्रभारी (कनिष्ठ सहायक) प्रियांश पाठक को निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जांच दल गठित कर दोषी पाये जाने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिये थे। राजपूत ने कहा है किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक पी.एन. यादव ने मंगलवार को बताया कि जांच दल द्वारा दिये गए प्रतिवेदन के आधार पर निलंबल की कार्यवाही की गयी है। निलंबन अवधि में पाठक का मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जायेगा।
(Udaipur Kiran) / उम्मेद सिंह रावत / नेहा पांडे