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जादू-टोना के बहाने मौलाना ने महिला के साथ किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

कोर्ट

जालौन, 3 मार्च (Udaipur Kiran) । जालौन में बीती 14 जनवरी 2024 मौलाना के खिलाफ रेप की शिकायत की गई थी। महिला ने कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया था कि पीपी मौलाना ने उसे जादू-टोना का झांसा देकर अपने वश में कर लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। साेमवार काे जिला न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आराेपित माैलाना काे 10 वर्ष कारावास की सजा मुकर्रर की।

बता दें कि पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र का है। महिला ने घटनाक्रम को लेकर तहरीर देते हुए बताया था कि मौलाना ने उसे अपनी बेटी के हाथों पानी पिलाया जिससे वह बेहोश हो गई और फिर उसे दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यह घटना 14 जनवरी 2024 को हुई थी और इसके बाद महिला ने उरई कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

जिला न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी मौलाना सफीक कादरी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा

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