मुंबई, 02 अगस्त (Udaipur Kiran) । मराठा नेता मनोज जारांगे शुक्रवार को पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए। इसके बाद कोर्ट ने 500 रुपये का जुर्माना लगाकर उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट रद्द कर दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज एसी बिराजदार ने मनोज जारांगे को कोर्ट का सम्मान करने और अगली सुनवाई को कोर्ट में उपस्थित रहने का भी आदेश दिया है।
मराठा नेता मनोज जारांगे पर 2013 में थिएटर प्रोड्यूसर के साथ धोखाधड़ी करने का मामला कोथरुड पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनोज जारांगे उपस्थित नहीं हुए थे। इसी वजह से मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज एसी बिराजदार ने मनोज जारांगे के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मनोज जारांगे आज पुणे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट ने मनोज पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने इस शर्त पर वारंट रद्द कर दिया कि वह अगली सुनवाई में नियमित रूप से उपस्थित होंगे। कोर्ट में मनोज जारांगे की ओर से पेश वकील ने बताया कि मनोज जारांगे मराठा आरक्षण की वजह से कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि मनोज जारांगे ने कोर्ट के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए।
(Udaipur Kiran) यादव / सुनीत निगम