मंडी, 24 मई (Udaipur Kiran) । चेक बाउंस के एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी मनीषा गोयल की अदालत ने आरोपी को 2 साल की कैद व 8 लाख रूपए मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। मुआवजा अदा न करने पर दोषी को 1 साल की कैद और भुगतनी होगी। यूनियन बैंक मंडी की शाखा में तैनात प्रबंधक कुलदीप राज निर्मल की ओर से एडवोकेट महेश चोपड़ा के माध्यम से अदालत में याचिका दायर की थी कि पूर्ण चंद पुत्र मोती राम गांव गोड़ा गागल, डाकघर गागल, तहसील बल्ह, जिला मंडी ने बैंक से कर्जा लिया था और जब उसे कर्जा लौटाने को कहा तो उसने एक चेक नंबर 000997 दिनांक 20 अगस्त 2015 को बैंक के पक्ष में जारी किया। बैंक में पर्याप्त पैसा न होने से यह चेक बाउंस हो गया।
इस बारे में आरोपी को 2 सितंबर 2015 को कानूनी नोटिस भेजा गया। बार बार आग्रह पर भी जब आरोपी ने पैसा नहीं लौटाया तो बैंक ने अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से नेगोशिएबल इंस्ट्ूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत केस दायर किया। बचाव पक्ष के तमात तर्कों को दरकिनार करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंडी मनीषा गोयल की अदालत ने बैंक के वकील महेश चोपड़ा की दलीलों को सही माना व आरोपी को 2 साल की कैद व 8 लाख रूपए मुआवजा अदा करने के आदेश जारी किए।
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(Udaipur Kiran) / मुरारी शर्मा
