कन्नौज, 25 सितम्बर (Udaipur Kiran) । नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने बुधवार को दोषी को 25 वर्ष की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
विशुनगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच फरवरी 2023 को अपने नाना के घर रह रही 11 वर्षीय किशोरी से युवक सन्टी शुक्ला ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता के नाना की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ विशुनगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को जेल भेज दिया।
शासकीय अधिवक्ता किशोर दोहरे व नवीन दुबे ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर सन्टी को दोषी ठहराते हुए 25 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) झा