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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

नबालिक के दुष्कर्मी को 10 वर्ष की कठोर कारावास, 12 हजार अर्थदंड

मीरजापुर, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म करने के अभियोग में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार राय ने शुक्रवार को दाेषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 12 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया है।

कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने नामजद आरोपित के विरुद्ध उसकी नाबालिग नातिन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में सात नवम्बर 2016 को देहात कोतवाली में तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर कोतवाली देहात पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 376 व पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। पुलिस ने नामजद आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया। अभियोजन अधिकारी एसपीपी सनातन कुमार, विवेचक उपनिरीक्षक वीरेन्द्र प्रताप सिंह, पैरोकार आरक्षी धीरज यादव तथा कोर्ट मुहर्रिर आरक्षी बिट्टू सिंह व महिला आरक्षी शिवानी सिंह ने मामले में प्रभावी पैरवी की। फलस्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), अपर सत्र न्यायाधीश ने दोष सिद्ध हाेने पर आरोपित को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 12 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा

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