कोलकाता, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । पश्चिम बंगाल में उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी करने वाले एक प्रमुख आरोपित को विशेष एनआईए अदालत ने मंगलवार को पांच साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है।
एनआईए ने मंगलवार को जारी एक बयान में बताया है कि मालदा के गोपालगंज क्षेत्र का निवासी फैज़ुल शेख को पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना जमा न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त कठोर कैद की सजा होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि तीन अन्य आरोपितों, जिनमें एक फरार बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है, के खिलाफ मुकदमा जारी है।
फैज़ुल 2019 में नकली मुद्रा के जब्त किए जाने से संबंधित एक मामले में शामिल पाया गया था।
16 सितंबर 2019 को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा 2,000 रुपये के मूल्यवर्ग के 99 नकली नोट और 500 रुपये के मूल्यवर्ग के दो नकली नोट जब्त किए गए थे, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 1.99 लाख रुपये थी। ये नकली नोट असीम सरकार के कब्जे से बरामद किए गए थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया था।
एनआईए ने अक्टूबर 2019 में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी और बाद में फैज़ुल शेख और एक अन्य आरोपी अलादु उर्फ मताहर को गिरफ्तार किया था। चौथा आरोपित, बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल रहीम, अभी भी फरार है।
सभी आरोपितों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें पाया गया कि उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली नकली भारतीय मुद्रा नोटों को वास्तविक के रूप में उपयोग करने और अवैध लाभ के लिए तस्करी करने के इरादे से आपराधिक साजिश रची थी।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर / गंगा