Madhya Pradesh

झाबुआ: इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर षड्यंत्र पूर्वक की गई हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

झाबुआ, 1 दिसंबर (Udaipur Kiran) । जिले के कालीदेवी थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर एक व्यक्ति की षड्यंत्र पूर्वक की गई हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब पांच माह पूर्व घटित किए गए इस हत्या कांड में वाराणसी के निवासी शख्स मोनू पुत्र पूरण वर्मा की रुपयों के लेन-देन को लेकर योजनाबद्ध रूप से हत्या कर दी गई थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोंटो को उल्लेख करते हुए मेडिकल आफिसर द्वारा कथित मृत्यु रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होना दर्शाई गई थी, किंतु मर्ग जाँच में गुजरात पुलिस पुलिस द्वारा इसे महज एक रोड एक्सीडेंट नहीं मानकर हत्या का अंदेशा जताते हुए एक शिकायत पत्र झाबुआ पुलिस को भेजा गया था, जिसके बिन्दुओ को ध्यान में रखकर मर्ग जाँच की गई। जाँच के दौरान आये साक्ष्यो से पाया कि मोनू वर्मा के द्वारा उधार के पैसे नहीं देने पर योजनाबद्ध तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी।

उक्त घटना संबधी विवरण देते हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, झाबुआ रूपरेखा यादव ने रविवार को बताया कि दिनांक 02/06/24 को सुचनाकर्ता लक्ष्मण की सुचना पर मृतक मोनू पिता पूरण वर्मा निवासी वाराणसी की मृत्यु पर थाना कालीदेवी के मर्ग क्रमांक 34/2024 एवं जाप्ता फोजदारी की धारा 174 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर जाँच में लिया गया था। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में चोंटो को उल्लेख करते हुए मेडिकल आफिसर के द्वारा मृतक की मृत्यु रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होना लेखन की गई थी, और मर्ग जांच हेतु टीम बनाकर कार्यवाही की गई। मर्ग जाँच के ही दौरान गुजरात पुलिस के द्वारा एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था जिसके बिन्दुओ को ध्यान में रखकर मर्ग जाँच की गई। जाँच के दौरान शिकायत पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के अनुसार जब जाँच की गई, तो जाँच के दौरान आए साक्ष्यो से पाया गया कि मोनू वर्मा के द्वारा उधार के पैसे नहीं देने पर अनूप सिंह ने प्यारेलाल पटेल बबलुसिंह राजपुत, निवासी जोनपुर के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से मोनू पुत्र पूरण वर्मा, निवासी वाराणसी (उत्तरप्रदेश) की योजनाबद्ध रूप से उसके ऊपर गाडी चढ़ा कर उसकी हत्या कर दी थी।

यादव के अनुसार उक्त मर्ग जाँच में आए साक्ष्यो कथन के अनुसार आरोपी, अनुपसिंह पुत्र स्व-अम्बिका प्रसाद उम्र 42 साल निवासी ग्राम पोस्ट कुवरपुरा थाना पवारा जिला जोनपुर, प्यारेलाल पटेल बबलुसिंह राजपुत, निवासी जोनपुर के द्वारा मोनू वर्मा की हत्या करना पाए जाने से आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध भारतीय दंड विधान की धारा 302, 201, बी 12034 का संज्ञेय अपराध घटित होना पाया गया।

एसडीओपी झाबुआ के अनुसार हत्या के मुख्य आरोपी अनुपसिंह पुत्र स्व-अम्बिका प्रसाद उम्र 42 साल निवासी ग्राम पोस्ट कुवरपुरा थाना पवारा जिला जोनपुर को आज गिरफ्तार कर लिया गया है, किंतु हत्याकांड में शरीक प्यारेलाल पटेल एवं बबलुसिंह राजपुत निवासी जोनपुर फरार हो गए हैं। पुलिस फरार आरोपितों की तलाश में जुटी है।

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(Udaipur Kiran) / उमेश चंद्र शर्मा

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