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मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के गृह सचिव को पेश होने का आदेश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के गृह सचिव को 31 जनवरी को पेश होने का निर्देश दिया

चेन्नई, 30 जनवरी (Udaipur Kiran) । मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के गृह सचिव धीरज कुमार को कल यानी 31 जनवरी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। यह आदेश पुलिस द्वारा तुरंत एफआईआर दर्ज न करने और निर्धारित समय के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल न करने के मामले को लेकर दिया गया है।

न्यायमूर्ति पी वेलमुरुगन ने पी सुंदर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया, जिसमें विरुगमबक्कम पुलिस को 2015 में दर्ज एक मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने पुलिस द्वारा प्रक्रियाओं का पालन न करने और समय सीमा के भीतर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में विफलता पर चिंता व्यक्त की।

न्यायमूर्ति ने कहा कि यह कोई अकेली घटना नहीं है बल्कि तमिलनाडु में कई मामलों में ऐसी ही समस्याएं सामने आई हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि यह कानून की एक पूर्ण व्यवस्थित पृष्ठभूमि है कि एफआईआर को तत्काल संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना चाहिए तथा अंतिम रिपोर्ट निर्धारित अवधि के भीतर दाखिल की जानी चाहिए।

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(Udaipur Kiran) / डॉ आर बी चौधरी

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