भोपाल, 3 सितंबर (Udaipur Kiran) । साइटिस प्राणी प्रजातियों का अवैध व्यापार करने वाले दिल्ली निवासी सरगना कार्तिक की मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी गई है। प्रकरण में विवेचना जारी है। यह जानकारी मंगलवार को जनसम्पर्क अधिकारी केके जोशी ने दी।
उल्लेखनीय है कि स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश, भोपाल एवं क्षेत्रीय इकाई इंदौर द्वारा 25 मई को दुर्लभ जीवित प्राणी इगुआना एवं एंपरर स्कॉर्पियन को जप्त कर वन्य-जीवन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पुख्ता दस्तावेज प्राप्त न होने पर प्रकरण दर्ज किया गया था। प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना कार्तिक निवासी दिल्ली को 8 जून, 2024 को गिरफ्तार किया गया था। सरगना कार्तिक की निशानदेही पर राज्य के बाहर बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद और तेलंगाना से 40 से अधिक साइटिस प्राणी प्रजातियों को जप्त कर विधि अनुसार कार्रवाई की गई थी।
(Udaipur Kiran) तोमर