Uttrakhand

नए आपराधिक कानून के प्रति किया जागरुक

कायक्र्म के दाैरान

हरिद्वार, 01 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । एसएमजेएन पीजी कॉलेज में मंगलवार को नए आपराधिक कानून के अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम विषय पर एक संगोष्ठी व जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र हरिद्वार और कॉलेज की आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की ओर से संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र हरिद्वार के की नोट स्पीकर संजय चौहान, प्रीतम सिंह और संजय गौड़ ने नए आपराधिक कानूनों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर संजय चौहान ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मॉब लिंचिंग, चेन स्नेचिंग, वित्तीय जालसाजी, ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े धोखाधड़ी के कई ऐसे कृत्यों को भी अपराधों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया हैं,जिन पर नियंत्रण पाना आज की अत्यंत आवश्यकता हैं।

सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र से आए प्रीतम सिंह ने प्रतिभागियों को जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम बार अपराध करने वाले अपराधियों को सुधारने के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी किया गया हैं।

कार्यक्रम में सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र हरिद्वार के संजय गौड़ ने विद्यार्थियों और अन्य प्रतिभागियों के भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रश्नों का निवारण किया।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. सुनील बत्रा ने कहा कि आज की भारतीय न्यायव्यवस्था, दंड में नहीं न्याय में विश्वास रखती हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में नए आपराधिक कानूनों का समावेश एक सुरक्षित और न्याय संकल्पित राष्ट्र का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यक्रम का संचालन डॉ.संजय कुमार माहेश्वरी ने किया। इस अवसर पर डॉ शिवकुमार चौहान, डॉ मीनाक्षी शर्मा,डॉ पल्लवी,डॉ पूर्णिमा सुंदरियाल,डॉ मोना शर्मा,वैभव बत्रा,विनीत सक्सेना,अंकित बंसल,रिचा मिनोचा,रिंकल गोयल,प्रिंस श्रोत्रिय सहित अनेक छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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