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लखनऊ कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 200 रुपये का जुर्माना, 14 अप्रैल को काेर्ट में हाेंगे पेश

राहुल गांधी की फाेटाे

लखनऊ, 5 मार्च (Udaipur Kiran) । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह भी चेतावनी दी है कि यदि राहुल गांधी 14 अप्रैल को न्यायालय में पेश नहीं होते है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अधिवक्ता नृपेंद्र पांडेय ने कोर्ट में दलील दी कि बार-बार समन के बावजूद राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। ऐसे में न्यायालय को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए।अधिवक्ता ने राहुल गांधी की ओर से पेश हाजिरी माफी की अर्जी का भी विरोध किया। उधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल करते हुए अपनी दलील में कहा कि राहुल गांधी इस समय संसद में विपक्ष के नेता हैं। पांच मार्च को उनके पास एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मुलाकात का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। इसके अलावा अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्तता के चलते वह अदालत में उपस्थित नहीं हो पाए। वह कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे।

इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही यह भी चेतावनी दी कि 14 अप्रैल को हर हाल में कोर्ट में हाजिर हों। यदि वे अगली सुनवाई में भी गैरहाजिर रहते हैं, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेस में स्वतंत्रता सेनानी वीर सवारकर को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में शिकायतकर्ता नृपेंद्र पाण्डेय ने लखनऊ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। पांच मार्च को राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी थी, लेकिन वे हाजिर नहीं हो सके।

(Udaipur Kiran) / दीपक

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