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मां की मूक सहमति से प्रेमी करता रहा बच्ची का शोषण, अदालत ने दोनों को सुनाई सजा

कोलकाता, 22 फरवरी (Udaipur Kiran) । दक्षिण कोलकाता में पांच वर्षीय बच्ची के साथ हुए यौन शोषण के मामले में अदालत ने कठोर फैसला सुनाया है। सियालदह अदालत की विशेष पोक्सो कोर्ट ने बच्ची की मां और उसके प्रेमी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। आरोपित युवक को छह साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई, जबकि मां को पांच साल की जेल और 1000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया।

जानकारी के मुताबिक, 27 वर्षीय महिला अपने पति की मृत्यु के बाद अपनी पांच साल की बेटी को लेकर प्रेमी के साथ रहने लगी थी। लेकिन उसका 32 वर्षीय प्रेमी बच्ची का नियमित रूप से यौन शोषण कर रहा था। मां को सब कुछ पता था, लेकिन उसने कभी इसका विरोध नहीं किया।

2023 के दिसंबर में बच्ची ने अपनी दादी के पास जाकर पूरी घटना बताई, जिसके बाद दादी ने स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। 29 दिसंबर को पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया और सात फरवरी 2024 को चार्जशीट दायर की गई।

अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील असीम कुमार ने बताया कि बच्ची ने बयान देते हुए कहा कि उसने अपनी मां को बार-बार घटना के बारे में बताया था, लेकिन मां ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद अदालत ने मां को भी इस अपराध में दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने बच्ची की मां को हिरासत में ले लिया, जबकि आरोपित युवक पहले से ही जेल में था। इस मामले में कुल 11 लोगों ने गवाही दी, जिनके आधार पर अदालत ने यह कठोर फैसला सुनाया।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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