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रेल रोको आंदोलन में सपा विधायक पंकज मलिक समेत स्थानीय कांग्रेसी बरी

रेल रोको आंदोलन में बरी होने के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाते कांग्रेसी

मुरादाबाद, 26 मार्च (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को वर्ष 2018 में कांग्रेस द्वारा आयोजित रेल रोको आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमे में बड़ा निर्णय सुनाया। कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के सपा से विधायक पंकज मलिक समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस द्वारा इस आंदोलन का आह्वान किया गया था, जिसके तहत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। पंकज मलिक पर आरोप था कि उन्होंने लोगों को भड़काया और चक्का जाम किया। हालांकि, सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह आरोप सही नहीं पाए गए, जिसके चलते सभी आरोपितों को बरी कर दिया गया।इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। सपा विधायक पंकज मलिक ने इसे सत्य की जीत बताते हुए कहा कि यह आंदोलन जनहित में किया गया था। लेकिन, राजनीतिक कारणों से उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे। उन्होंने न्यायपालिका का आभार जताते हुए कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है।जानकारी के अनुसार 2018 में कांग्रेस ने रेलवे से जुड़ी मांगों को लेकर यह आंदोलन किया था, जिसमें कई जिलों में रेल यातायात प्रभावित हुआ था। इस मामले में मुजफ्फरनगर समेत कई स्थानों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। लेकिन, अब कोर्ट के फैसले के बाद सभी आरोपियों को राहत मिल गई है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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