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लोन धोखाधड़ी मामला : होटल कारोबारी की अंतरिम जमानत 31 जनवरी तक बढ़ी

शिमला, 24 जनवरी (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 20 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी होटल कारोबारी युद्ध चंद बैंस की अंतरिम जमानत एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 31 जनवरी 2025 को होगी। बैंस ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले ही हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत हासिल कर ली थी। शुक्रवार को हाईकोर्ट में विजिलेंस विभाग ने मामले की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट पेश की।

विजिलेंस ने युद्ध चंद बैंस से शिमला मुख्यालय में पांच दिन तक विजिलेंस पूछताछ कर चुकी है। हालांकि पूछताछ के बाद युद्ध चंद बैंस ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने विजिलेंस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। वीडियो में बैंस ने दावा किया कि उन्हें पूछताछ के बहाने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वीडियो में बैंस ने एक गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसमें सवार लोग उनका पीछा कर रहे हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विजिलेंस के अधिकारी पूछताछ के बाद रात में उन्हें छोड़ देते हैं और अपने कुछ लोगों को उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगा देते हैं। बैंस ने यह भी कहा कि उनकी जान को खतरा है।

बता दें कि होटल बनाने के नाम 20 करोड़ के लोन घोटाले के आरोप में विजिलेंस ने मैसर्स हिमालय स्नो विलेज और मैसर्स होटल लेक पैलेस के मालिकों के साथ-साथ कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (के.सी.सी.बी.) के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। होटल बनाने के नाम पर करीब 60 करोड़ के लोन का आवेदन किया था, जिसमें 20 करोड़ लोन की राशि जारी कर दी गई। जांच में खुलासा हुआ है कि होटलों के मालिकों के साथ-साथ के.सी.सी.बी. के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोन नीतियों के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के दिशा-निर्देशों की अवहेलना की है। विजिलेंस ने आरोपियों के खिलाफ भादंसं की धारा 420, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 13(1) ए/13(2) के तहत अपने ऊना पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज किया है।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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