Haryana

हरियाणा में एक, दो व 12 मार्च को नहीं बिकेगी शराब

चंडीगढ़, 28 फरवरी (Udaipur Kiran) । हरियाणा में निकाय चुनाव के चलते एक, दो और 12 मार्च को शराब बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम चुनाव के चलते इन दिनों को ड्राई डे रखा गया है। इस संबंध में सरकार की ओर से शुक्रवार को आदेश जारी किए गए हैं।

आबकारी विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब मतदान से एक दिन पूर्व, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे।

विभाग की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में सभी शराब लाइसेंसधारियों को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। नगर निकायों के क्षेत्रों में स्थित शराब की दुकानें, होटल, रेस्तरां, क्लब और शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को 1 मार्च, 2 मार्च और 12 मार्च को अनुमति नहीं होगी। यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

—————

(Udaipur Kiran) शर्मा

Most Popular

To Top