पूर्वी चंपारण,19 अक्टुबर (Udaipur Kiran) ।चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेन्द्र नारायण सिंह ने हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए नामजद अभियुक्त मृतक की पत्नी व सास को आजीवन कठोर कारावास व प्रत्येक को सात हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए।
अर्थ दंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा कल्याणपुर थाना के सिसवा सोभ निवासी मृतक की पत्नी साजदा खातून व सास शेख सलीम की पत्नी खलिकुन नेशा को हुई। मामले में स्थानीय निवासी मृतक इरशाद आलम उर्फ बबलू के पिता शेख मेराजुल हक ने कल्याणपुर थाना कांड संख्या 259/2022 दर्ज कराते हुए साजदा एवम खलिकुन के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि मेरे पुत्र बबलू की शादी गांव में ही शेख सलीम की पुत्री साजदा खातून के साथ हुई थी।
उसका पुत्र सऊदी अरब में रहकर अच्छा रुपए कमाता था। वह रूपये अपने ससुराल भेजता था और विदेश से आने के बाद ससुराल में ही रहता था। वह विदेश से कमाकर काफी रुपए लाया था और ससुराल में ही रह रहा था। 13 सितंबर 2022 की रात्रि करीब दो बजे नामजद अभियुक्त रोते हुए आए और बोले कि उसके पुत्र बबलू की मौत हो हो गई है। वे जब वहां गए तो उसका पुत्र पलंग पर मुंह के बल मृत पड़ा था। उसके गर्दन पर खरोंच के निशान था। दूसरे दिन बहु,समधीन एवम गांव के लोगों ने शव को दफना दिया।
शाम में पता चला कि एक साजिश के तहत उसकी बहू ने अपने आशिक़ के साथ मिलकर उसके पुत्र की हत्या कर दिए तथा शव को आनन फानन में दफना दिए। जिसमें समधीन की भुमिका भी है। वे 15 सितंबर 2022 को इस आशय का आवेदन थाना में दिया। जिस पर थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कर शव को कब्र से निकालवाया तथा पोस्टमॉर्टम कराई। सत्र वाद संख्या 259/2022विचारण के दौरान लोक अभियोजक दिग्विजय नारायण सिंह ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। न्यायाधीश ने धारा 302,201/34भादवि में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाए।
(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार