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हत्या के छह आरोपियों की उम्र कैद की सजा रद्द, अपराध से बरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-चार लोगों की हत्या के आरोप में मिली थी उम्र कैद की सजा

प्रयागराज, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चार लोगों की हत्या के छह आरोपियों की उम्रकैद की सजा रद्द कर दी है और दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध साबित करने में नाकाम रहा। गवाहों के बयान और साक्ष्य में भिन्नता पाई गई।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की खंडपीठ ने वेद उर्फ वेदपाल, गंगा, जगन, प्यारे, राकेश और बबलू उर्फ बलुआ की अपील को मंजूर करते हुए दिया है।

बुलंदशहर के थाना डिबाई में 25 मई 2004 को मृतक दिनेश के पुत्र बंटी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था पुरानी रंजिश के चलते रात में ट्यूबेल पर सो रहे परिवार के कुंवर सिंह, संतोष, दिनेश और जालिम सिंह की हत्या कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने 30 जून 2007 को छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट ने कहा अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि घटना स्थल पर प्रकाश का क्या स्रोत था, जिसमें गवाहों ने आरोपियों की पहचान की। गवाहों ने आरोपियों को टॉर्च की रोशनी में पहचानने की बात कही, लेकिन जांच अधिकारी टार्च बरामद कर पेश करने में विफल रहे। कोर्ट ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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