दुमका, 28 अगस्त (Udaipur Kiran) । तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिन्हा की अदालत ने बुधवार को प्रेमी अगस्टिन टुडू ( 18 ) की हत्या करने वाली दो प्रेमिका को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना किया है। घटना जामा थाना क्षेत्र की सात जुलाई 22 की है। दोषी थाना क्षेत्र के ऊपरबहाल की अनीता सोरेन एवं महादेव रायडीह की शिवानी किस्कू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।
वहीं सहयोगी जीतलाल मरांडी को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी कर दिया। सरकार की ओर से एपीपी खुशबूददीन अली ने बहस की। मामले में 14 गवाह का बयान सुनने व साक्ष्य के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया गया। मामला जामा थाना क्षेत्र के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय महादेव रायडीह गांव की शिक्षिका मिनौती मरांडी ने सात जुलाई 22 को जामा थाना में अनीता सोरेन, शिवानी किस्कू व जीतलाल मरांडी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था।
बताया कि सात जुलाई की दोपहर बेटा थोड़ी देर में आने की बात कहकर घर से निकला। देर शाम तक वापस नहीं आया तो खोजबीन की। इसी क्रम में गांव के कुछ लोगों से पता चला कि उसका बेटा तीनों के साथ चूटोनाथ पहाड़ी की ओर जाते हुए देखा है। शिक्षिका तीनों के घर गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। देर शाम को पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। दो सप्ताह बाद शिवानी किस्कू की गिरफ्तारी हुई। उसकी निशानदेही पर बचे हुए दोनों आरोपित को हिरासत में लिया गया। तीनों की निशानदेही पर पहाड़ से युवक का सड़ा गला शव बरामद हुआ। पूछताछ में शिवानी ने बताया कि उसने अगस्टिन से शादी करने के लिए अपना सब कुछ सौंप दिया। इसके बाद भी वह ऊपर बहाल की अनीता सोरेन से प्यार करने लगा। सात जुलाई को उसने पहाड़ पर ले जाकर उससे कहा कि वह अनीता को छोड़ दे। तैयार नहीं होने पर मारपीट करने लगा। शोर मचाने पर जीतलाल और अनीता ने आकर बचाने का प्रयास किया तो उनसे भी मारपीट करने लगा। गुस्से में आकर जीतलाल ने पीछे से पकड़ लिया और दोनों ने उसकी नेकर के ही नाड़े से गला घोंट कर मार दिया था।
(Udaipur Kiran) / नीरज कुमार
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(Udaipur Kiran) / नीरज कुमार