Bihar

कटिहार में लड़की की हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास

कटिहार, 03 सितंबर (Udaipur Kiran) । कटिहार व्यवहार न्यायालय में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार राम ने सेशन ट्रायल नंबर 186/21 में फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दोषियों की पहचान मो. ओली उर्फ वाली वाला और मो. सलाम के रूप में हुई है, जिन्हें लड़की की हत्या का दोषी पाया गया है। दोनों पर धारा 302/34 और 120 (B)/302 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस संदर्भ में अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ बीस हजार अर्थदंड देने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं अदा करने पर नौ माह अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया गया है।

इस मामले में कुल नौ गवाहों की गवाही हुई थी। घटना के संबंध में 14 फरवरी 2021 को बारसोई थाना में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें बताया गया था कि लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह गर्भवती हो गई थी। इसके बाद दोषियों ने मिलकर लड़की की हत्या कर दी थी। न्यायालय के फैसला आने के बाद मृतिका के परिजनों ने इसे इंसाफ की जीत बताया।

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(Udaipur Kiran) / विनोद सिंह

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