फिरोजाबाद, 4 सितम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला क्षेत्र स्थित एक गांव में धार्मिक आयोजन 2021 में हुआ था। समापन पर भंडारा हुआ। एक महिला भंडारा खाने गई थी। उसी दौरान दो लोगों ने एक कोठरी में महिला के साथ बारी-बारी से रेप किया। महिला ने थाने में वहीद ऊर्फ छोटे पुत्र मुन्ने तथा महेंद्र पुत्र चरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससी एसटी कोर्ट में चला। न्यायालय ने गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी माना।
न्यायालय ने वहीद तथा महेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों को सजा दिलाने में विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सोलंकी तथा कोर्ट पैरोकार हेड कांस्टेबल हरेंद्र शर्मा ने विशेष भूमिका निभाई है।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़