जौनपुर, 6 नवंबर (Udaipur Kiran) । अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल कुमार यादव की अदालत ने बुधवार को खुटहन थाना क्षेत्र के बडसरा गांव में आज से 4 वर्ष पूर्व जमीनी विवाद को लेकर राजेश तिवारी की सीने में गोली मारकर हत्या करने के दोषी दो सगे भाई संदीप तिवारी, संजय तिवारी व अम्बुज तिवारी को हत्या में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आर्म एक्ट में दोषी संदीप तिवारी को 1 वर्ष कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये अतिरिक्त जुर्माने से दंडित किया गया।
उल्लेखनीय है कि मृतक के पिता श्याम नारायण तिवारी ने खुटहन थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि 2 जून 2020 को सुबह 8:00 बजे जमीनी विवाद को लेकर संदीप व संजय पुत्र कृष्ण दत्त तिवारी तथा अंबुज पुत्र कमलाकांत तिवारी वादी के ट्यूबवेल पर आकर वादी के लड़के को गाली गलौज देने लगे। वादी के पुत्र राजेश तिवारी ने गाली देने से मना किया तो जान से मारने की नीयत से संदीप ने अवैध असलहे से राजेश के सीने में गोली मार दिया। गोली लगते ही राजेश जमीन पर गिर पड़ा। घर के लोग उसे तत्काल जिला चिकित्सालय जौनपुर ले गए। जहां चिकित्सक ने वादी के लड़के को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। सरकारी वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपितो को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाया।
(Udaipur Kiran) / विश्व प्रकाश श्रीवास्तव