गाजियाबाद, 10 दिसंबर (Udaipur Kiran) । साहिबाबाद थाना क्षेत्र में सात वर्षीय मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के युवक को मंगलवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट वन के न्यायाधीश भारत सिंह यादव ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही युवक पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि साहिबाबाद थाना क्षेत्र में रहने वाली एक मासूम बच्ची कक्षा तीन में पढ़ती थी। वह 5 मई 2019 को घर से दुकान पर अंडे लेने के लिए गई थी। इसी दौरान उसे रमेश राय मिला। रमेश राय बच्ची को बहला फुसलाकर एक खाली पडी दुकान में ले गया। उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसे धमकी दी कि इस बात को किसी से भी न बताए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बच्ची के घर पहुंचने पर उसकी मां ने उससे पूछा कि तू चुपचाप क्यू है। बच्ची ने अपनी मां को बताया कि रमेश राय ने उसके साथ गलत काम किया है। इसके बाद बच्चे की मां ने अपने पति को मामले की जानकारी दी। बच्ची को गंभीर अवस्था में ज़ीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बच्ची के पिता ने 6 मई 2019 को मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराते हुए रमेश राय को नामजद कराया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर रमेश राय को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मामले की अंतिम सुनवाई मंगलवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट वन के न्यायाधीश भारत सिंह यादव की अदालत में चली। दोनों पक्षों की ओर से अदालत में आठ गवाहों की गवाही कराई गई । अदालत ने पेश सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर रमेश राय को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड के रूप में प्राप्त होने वाली पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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(Udaipur Kiran) / फरमान अली