योजना के तहत अपने नाम वाले दूसरे का मर्डर करके जला दिया था शव
प्लानिंग में शामिल दो महिलाओं को किया अंडरगोन
हिसार, 28 फरवरी (Udaipur Kiran) । एडीजे गगनदीप मित्तल की अदालत ने शुक्रवार को एक करोड़ 41 लाख की बीमा
राशि हड़पने के लिए खुद को मरा दिखाने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले
के अनुसार राममेहर नाम के व्यक्ति ने छह अक्टूबर 2020 को खुद के जैसे दिखने वाले रमलू
का गला रेतकर उसे कार में बंद कर जिंदा जला दिया। अदालत ने शुक्रवार को सुनाए अपने फैसले में राममेहर के साथ हत्या की योजना
में शामिल महिला रानी और सुनीता को अंडर गोन (जितनी सजा काट ली उसी में सजा) कर दिया
है। साथ ही कोर्ट ने रमलू के परिवार को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। मुआवजे की राशि
डिस्ट्रिक लीगल सर्विसिस अथॉरिटी तय करेगी। रमलू के परिवार के सदस्यों ने राममेहर को
फांसी की सजा की मांग की थी। उनका कहना था कि जघन्य अपराध को देखते हुए राममेहर को
सजा-ए-मौत दी जाए, क्योंकि राममेहर ने बड़ी चालाकी और योजना के तहत हत्याकांड को अंजाम
दिया।
अदालत में चले मामले के अनुसार 6 अक्टूबर 2020 को हांसी के महजत-भाटला रोड
पर पुलिस को एक व्यक्ति के कार में जिंदा जलने की सूचना मिली थी। पुलिस जब मौके पर
पहुंची तो कार जल रही थी और उसमें ड्राइवर सीट के बगल में बैठा व्यक्ति कंकाल बन चुका
था। कार की नंबर प्लेट के आधार पर जले व्यक्ति की शिनाख्त डेटा गांव के राममेहर के
रूप में हुई। हत्या के करीब एक सप्ताह बाद ही हांसी पुलिस ने इस मामले में खुलासा कर
दिया था कि गांव के ही व्यापारी राममेहर ने बीमा राशि हड़पने के लिए अपने ही नाम के
राममेहर उर्फ रमलू की हत्या की। हांसी पुलिस ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से राममेहर
को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बताया था कि राममेहर ने किसानी छोड़कर डिस्पोजल की फैक्ट्री लगाई।
कोरोना कॉल में लगे लॉकडाउन की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई। इसके बाद डिस्पोजल के रॉ
मटीरियल की फैक्ट्री लगाई। इस दौरान उस पर पीएनबी और एसबीआई बैंक से करीब डेढ़ करोड़
रुपए के लोन के अलावा भी लाखों रुपए का कर्ज था। दसवीं पास राममेहर जल्द अमीर बनना
चाहता था। इसलिए उसने गांव में अपने जैसे दिखने वाले रमलू की हत्या की प्लानिंग की।
प्लानिंग के चलते उसने सोचा कि बीमा क्लेम लेकर कर्ज भी उतार जाएगा और नई जिंदगी शुरू
हो जाएगी। राममेहर ने रमलू की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद बाहर से कार बंद कर
आग लगा दी। इसी मामले में अदालत ने उसे सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर
