विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने सुनाया निर्णय
चित्रकूट,20 नवम्बर (Udaipur Kiran) ।खेत में चने की भाजी तोड़ने गई 12 वर्षीय छात्रा के साथ दुराचार करने और पीड़िता के बेहोश होने पर उसके सीने में भारी पत्थर रखकर पुलिया के नीचे डाल देने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि बीती 20 दिसम्बर 2018 को एक व्यक्ति ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसकी 12 वर्षीय बेटी अपने खेत में चने की भाजी तोड़ने गई थी। जहां बांदा जिले के बिसंडा कस्बे का निवासी सूरज बैल चरा रहा था। बेटी को अकेले देख सूरज ने उसके साथ जबरन दुराचार किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जिससे वह अचेत हो गई। इसके बाद सूरज खेत के बगल में बनी पुलिया में उसकी बेटी को ले गया और सीने में भारी पत्थर रखकर मौके से फरार हो गया। कुछ देर में होश आने पर बेटी ने चीख-पुकार की। जिसे सुनकर उसका भाई मौके पर पहुंच गया। जिसे उसने पूरे घटना क्रम की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के तत्काल बाद पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने बुधवार को निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर आरोपी सूरज को आजीवन कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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(Udaipur Kiran) / रतन पटेल