फिरोजाबाद, 05 सितम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार काे युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना लाइन पर क्षेत्र में नाै मई 2012 को एक दलित युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की मां उषा देवी निवासी मेहताब नगर थाना रामगढ़ ने मटरूआ उर्फ अशोक कुमार यादव पुत्र मोजीराम निवासी मनोना करहल मैनपुरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायाध्याय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना। न्यायालय ने अशोक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़