प्रयागराज, 17 दिसंबर (Udaipur Kiran) । शंकरगढ़ थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से मंगलवार को न्यायालय ने दस वर्ष पूर्व हुई हत्या मामले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने दी।
उन्होंने बताया कि शंकरगढ़ थाने में 29 नवम्बर 2014 को बारा थाना क्षेत्र के गन्ने पहाड़ी गांव निवासी राजू हरिजन पुत्र अर्जुन हरिजन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। आपरेशन कनविक्शन के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत शंकरगढ़ थाने की पुलिस टीम पैरवी कर रही थी। पुलिस टीम ने इस मामले में 8 दिसम्बर 2014 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग से बेहतर समन्वय बनाकर न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किया। न्यायालय ने आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद मंगलवार को धारा 302 के भारतीय दण्ड विधान में आजीवन कारावास की सजा एवं दस हजार के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 4/23 के तहत एक वर्ष की कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल