फिरोजाबाद, 8 नवम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शुक्रवार को दलित नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना एका क्षेत्र में एक युवक 23 अप्रैल 2022 को राशन लेने गया था। उसकी 6 वर्षीय बेटी भी उसके पीछे-पीछे चली गई। रास्ते में बालिका को बाबू उर्फ गुलफाम अली पत्र वाहिद निवासी पतारा उठा कर सुनसान इलाके में ले गया। उसके साथ बलात्कार किया। बालिका बदहवास हालत में घर पहुंची। उसकी हालत देख परिजन हैरत में पड़ गए। उसने परिजनों को आप बीती बताई। गुलफाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। बालिका को आगरा रेफर किया गया था। पंद्रह दिन के बाद उसे होश आया। पुलिस ने विवेचना के बाद गुलफाम के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय गुलफाम को पॉक्सो, एससी, एसटी एक्ट का दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 75000 रुपए अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़