Haryana

गुरुग्राम: भंडारों से बच्चियों को अगवा कर दुष्कर्म व हत्या के दोषी को उम्रकैद 

-पीडि़त पक्ष को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के भी आदेश

-एक मामले में अदालत इसी दोषी को फांसी की सजा भी सुना चुकी है

-आरोपी पर इसी तरह के और भी कई केस चल रहे हैं

गुरुग्राम, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । धार्मिक आयोजनों में होने वाले भण्डारों में जाने वाली बच्चियों का अपहरण करके उनके साथ दुष्कर्म और फिर हत्या करने के आरोपी साईको किलर को यहां की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। वर्ष 2017 में किए गए अपराधों पर साईको किलर सुनील के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने निर्णय दिया है।

जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश मूल के एक व्यक्ति ने सिविल लाइंस पुलिस थाना में छह जनवरी 2017 को शिकायत दर्ज कराई थी। बताया था कि वह सेक्टर-15 पार्ट-2 क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहता है और रिक्शा चलाता है। उसकी पत्नी कोठी में घरेलू सहायक का काम करती है। वेे अपनी दोनों बच्चियों को अपनी मां केे पास छोडक़र काम पर चले गए थे। सिविल लाइंस क्षेत्र मेें पीर बाबा की मजार पर भण्डारा चल रहा था। उसकी 6 वर्षीय बेटी अपनी दादी को भण्डारे में प्रसाद लेने की कहकर गई थी। काफी देर तक वह घर नहीं आई तो उसको तलाश किया गया। उसका कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर मासूम की तलाश शुरु कर दी थी।

25 जनवरी 2017 को गुमशुदा मासूम का शव राजीव चौक स्थित द्रोण पार्क में बने पानी के होद में पड़ा मिला था। जिसकी पहचान मासूम के माता-पिता ने की थी। पुलिस ने दर्ज की शिकायत मेें धारा 302, 201 व पॉक्सो एक्ट-6 भी जोड़ दी। मासूम के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई थी। बच्चियों के साथ होने वाले अत्याचारों में निशुल्क पैरवी करने वाली संस्था फरिश्ते गु्रप की मुख्य सचिव व अधिवक्ता डा. अंजू रावत नेगी, अधिवक्ता कुलभूषण भारद्वाज व चेयरमैन पंकज वर्मा के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन भी किया। एसआईटी ने भागदौैड़ कर उत्तरप्रदेश मूल के आरोपी सुनील को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी इससे पूर्व भी कई बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म व उनकी हत्या को अंजाम दे चुका था। इन मामलों की उसने पुष्टि भी की थी। मामला अदालत में चला। मासूम को न्याय दिलाने के लिए अदालत में पुख्ता सबूत व गवाह भी पेश किए गए। जिनसेे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पातेे हुए अदालत ने गत सप्ताह आरोपी को दोषी करार देतेे हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो कि पीडि़त परिवार को मिलेगा। इसी आरोपी को एक मामले में पहले अदालत फांसी की सजा भी सुना चुकी है। कुछ मामले अभी विचाराधीन हैं। इसी तरह के कई और भी केस आरोपी पर चल रहे हैं।

(Udaipur Kiran) हरियाणा

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