शिवपुरी, 23 जुलाई (Udaipur Kiran) । शिवपुरी न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता शिवपुरी ने केरोसिन डालकर पत्नी को जिंदा जलाने वाले पति आदेश रावत को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। सास-ससुर को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। मामले में पैरवी एजीपी मनोज सिंह रघुवंशी ने की।
अभियोजन के अनुसार आदेश रावत ने 5 अगस्त 2020 की रात 11 बजे के बीच केरोसिन डालकर अपनी पत्नी वंदना रावत को जिंदा जला दिया था। घायल वंदना रावत ने 6 अगस्त को अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्युपूर्व बयान दिया था कि 5 अगस्त की रात 11 बजे पति आदेश शराब पीकर आया और गालियां देने लगा। गालियां देने से रोका तो पति बोला कि आज उसकी जान लेकर ही मानेगा और चिमनी से मिट्टी का तेल डालकर जान से मारने माचिस से शरीर में आग लगा दी।
चिल्लाते हुए वंदना बाहर आई तो पूरा शरीर जल गया। मोहल्ले वालों ने पानी डालकर आग बुझाई। फिर एंबुलेंस से शिवपुरी अस्पताल भर्ती कराया। ससुर रम्मा व सास मुत्री पर भी झगड़ा कर परेशान करने के बयान दिए थे। 23 सितंबर को जेएएच अस्पताल ग्वालियर में वंदना रावत ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद कोर्ट में चालान पेश किया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और साक्ष्यों के आधार पर ग्राम खोदा निवासी आदेश रावत (38) पुत्र रम्मा रावत को दोषी पाते हुए भादंसं की धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास व 5 हजार रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं प्रकरण में ससुर रम्मा रावत (63) पुत्र खैरू रावत और सास मुत्री रावत पत्नी रम्मा रावत को भादंसं की धारा 302/34, 498 ए को दोषमुक्त कर दिया है।
(Udaipur Kiran) / युगल किशोर शर्मा / राजू विश्वकर्मा