मालदा, 24 दिसंबर (Udaipur Kiran) । मालदा जिला अदालत ने पत्नी को जलाकर हत्या करने के मामले में पति को दोषी पाया है। न्यायाधीश ने आरोपित पति राजीव रजकको आजीवन कारावास के अलावा दस हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। 12 साल बाद अपनी बेटी को न्याय मिलने से परिजन खुश हैं।
सरकारी वकील प्रशांत कुंडू ने बताया कि घटना 26 दिसंबर 2012 की है। मृतक के पिता मंटू रजक ने कालियाचक थाने में बेटी को जलाकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया था। शिकायत में उन्होंने कहा कि उनकी बेटी रानू रजक को उसके पति और परिवार के सदस्यों द्वारा रूपये के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। इस अत्याचार को सहन न कर पाने के कारण बेटी उसके पास आ गई थी। 23 दिसंबर 2012 को ससुराल वाले उसकी बेटी को दोबारा घर ले गए। 26 दिसंबर की रात पड़ोसियों ने फोन कर बताया कि उसकी बेटी आग में जल गई है। अगले दिन वे मालदा मेडिकल में बेटी से मिलने पहुंचा तो पता चला कि दरवाजा बंद कर उसकी बेटी पर केरोसिन तेल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया। 25 अक्टूबर 2013 को पुलिस ने घटना की चार्जशीट पेश किया। एडीजे थर्ड कोर्ट की न्यायाधीश संघमित्रा पोद्दार ने 12 गवाहों के आधार पर रानू रजक के पति राजीव रजक को दोषी करार दिया। जिसके बाद मंगलवार को न्यायाधीश ने दोषी को उम्रकैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
(Udaipur Kiran) / सचिन कुमार