जालौन, 26 नवंबर (Udaipur Kiran) । हत्या के मामले में दोष साबित होने पर न्यायाधीश ने अभियुक्त काे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रूपये जुर्माना लगाया।
शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुर्जर ने बताया कि कोंच कोतवाली के कस्बा आराजी लाइन निवासी कल्लू ने कोंच कोतवाली पुलिस को को तहरीर देकर बताया था। कि इकराम को 14 जून 2020 को विनोद व दीनो निवासी कोंच और उसके मामा मूंगा निवासी एधा व एक अज्ञात व्यक्ति उसके घर आए उसके इकराम से बोले हमारे जानवर को दर्द हो रहा है उसको चलकर देख लो उसके देखने इकराम उन लोगों के साथ चले गए उन लोगों ने खेत में ले जाकर हत्या कर दी। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। विवेचना में दो लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया जबकि विनोद अहिरवार के खिलाफ सबूत पाया गया जिस पर पुलिस न चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में ट्रायल के बाद सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ई, सी, एक्ट, पारुल पावर ने सबूतों के आधार पर विनोद अहिरवार को हत्या में दोषी पाते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा