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हत्या के मामले में दाेषी को आजीवन कारावास

सांकेतिक फाेटाे

– आठ साल पहले बेतवा नदी किनारे बरछी मारकर की गई थी हत्या

हमीरपुर, 31 अगस्त (Udaipur Kiran) । सदर कोतवाली क्षेत्र में सवा आठ साल पहले एक व्यक्ति की हुई हत्या के मामले में शनिवार को यहां विशेष न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने दोष साबित होने पर एक दाेषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल व सहायक शासकीय अधिवक्ता सुभाष कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार शाम सदर कोतवाली के केसरिया डेरा निवासी रमेश कुमार ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसका पिता रामप्रसाद पुत्र बच्चा निषाद 29 अप्रैल 2016 को रात 11 बजे रमाकांत पांडेय के नलकूप से घर जाने को निकले थे। लेकिन वह घर नहीं पहुंचे। लापता होने के दूसरे दिन 30 अप्रैल को उनका शव लहूलुहान हालत में बेतवा नदी किनारे बरामद हुआ था। मौके से पुलिस ने बरछी भी बरामद की थी। पुलिस जांच में सगे भाई दिलीप व छोटेलाल के नाम सामने आए थे। जिस पर दोनों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। शनिवार को मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश प्रथम पीके जयंत ने दिलीप को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये जुर्मान लगाया है। जबकि साक्ष्य के अभाव में छोटेलाल को दोषमुक्त कर दिया है।

(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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