मुरैना, 21 नवंबर (Udaipur Kiran) । नाबालिग लड़की को जबरदस्ती कार में बैठाकर उसे बंधाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले कथित बाबा को न्यायालय द्वारा गुरुवार को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है।
एडीपीओ रश्मि अग्रवाल ने बताया कि अभियोक्त्री के पिता ने थाना जौरा में बताया था कि 12 अगस्त 2021 को जब उसकी बच्ची कोचिंग पढऩे गई थी तब वापिस आते समय अचानक पेट मे दर्द होने लगा। रास्ते में गांव का बाबा चेतनदास कार लेकर मिला और गाड़ी में बिठाकर, पीडिता को पेट दर्द की टेबलेट दी। पीड़ता ने जब गाड़ी चालक बाबा के भाई जसविंदर से कहा कि गाडी रेाको तो उसने अभियोक्त्री को चुपचाप बैठने की धमकी दी। थोडी देर बाद अभियोक्त्री बेहोश हो गयी। बाबा चेतनदास अपने भाई जसविंदर के साथ अभियोक्त्री को चंडीगढ़ ले गया। चंडीगढ़ में एक कमरे में ले जाकर बंद कर रात में जबर्दस्ती अभियोक्त्री के साथ गलत्त काम किया। जब बाबा कहीं चला गया तो अगले दिन चिन्नौनी पुलिस अभियोक्त्री के चाचा के साथ आई। न्यायालय में विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक गिरजेश खत्री ने महत्वपूर्ण साक्षियों के गवाही दर्ज कराए। जिस पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्क को प्रभावी मानकर आरोपी बाबा चेतनदास उर्फ प्रवीण परिहार को आजीवन कारावास सहित 20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। आरोपी जसविंदर को साक्ष्य के अभाव में दोषी नहीं पाया।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा